बिहार सरकार प्रदेश की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पेंशन योजना चला रही है जिसका नाम है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजन के तहत 3600 रुपये पेंशन दी जाती है।
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है जिनके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके जरिए राज्य में महिलाओं को सालाना 3600 रुपये दिए जा रहे हैं और ये पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है।
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 300 रुपये प्रति माह यानी 3600 रुपये सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
बिहार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी की महिलाएं इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस सरकारी योजना के तहत 300 प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने की पात्र हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय 60000 या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना में लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
कौन कौन से दस्तावेज चाहिए?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, पहचान पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। .इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर भी जा सकते हैं।