पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है, राज्यपाल द्वारा नीतीश कुमार की सीएम पद पर पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक है।
पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा नीतीश कुमार की सीएम पद पर पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक है। इसलिए इन्हें सीएम पद से हटाया जाना चाहिए। यह याचिका पटना की समाजसेवी धर्मशीला देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील बरूण सिन्हा ने दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने जो किया है, वह संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है! नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाना धोखाधड़ी है और भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि गर्वनर को अनुच्छेद 163 और 164 के तहत नीतीश कुमार को पुर्ननियुक्ति नहीं करना चाहिए है, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद मेजोरिटी कॉलेजन को छोड़कर माइनौटी कॉलेजन के साथ सरकार बना ली, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। इससे संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय संविधान की मूल विशेषता को भी क्षति पहुंची है।